कपसाड़ कांड में बड़ा खुलासा: पारस की उम्र पर सवाल, कोर्ट को नहीं दी गई नाबालिग होने की जानकारी
मेरठ के कपसाड़ मामले में सबसे बड़ी अपडेट सामने आई है। आरोपी पारस की गिरफ्तारी के बाद मेरठ पुलिस की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। बताया गया है कि पारस की उम्र को लेकर पुलिस ने कोर्ट को कोई जानकारी नहीं दी।
कपसाड़ कांड के आरोपी पारस के वकील बलराम सोम ने बताया कि पारस अभी 17 साल 6 माह का नाबालिग है। पारस के परिजनों ने उम्र से जुड़े सभी दस्तावेज अपने वकील को सौंप दिए हैं। वकील बलराम सोम के अनुसार पारस सोम को बच्चा जेल भेजा जाना चाहिए।
वकील ने कहा कि कोर्ट में लिखित प्रार्थना पत्र देकर पारस की उम्र से संबंधित जानकारी दी जाएगी। दसवीं कक्षा की मार्कशीट में पारस सोम की जन्मतिथि 11 मई 2008 दर्ज है। वकील बलराम सोम ने बताया कि कोर्ट से निवेदन कर पारस को जिला जेल से बच्चा जेल शिफ्ट कराया जाएगा।
वकील का यह भी कहना है कि पारस का मुकदमा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत चलाया जाना चाहिए।

