पीजेंट वेलफ़ेयर एसो. की माँग पर उत्तरप्रदेश के मुख्यमन्त्री श्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में बाढ़ से होने वाले नुकसान पर मिलने वाले मुआवजे के कुछ प्रावधान को राजस्व पुस्तक परिपत्र में शामिल किया है-अशोक बालियान
पीजेंट वेलफ़ेयर एसो. के चेयरमैन अशोक बालियान ने प्रदेश के मुख्यमन्त्री श्री योगी आदित्यनाथ को 28 जुलाई 2023 को एक पत्र लिखते हुये कहा था कि उत्तरप्रदेश में बाढ़ से नुकसान होने पर मुआवजे का प्रावधान राजस्व पुस्तक परिपत्र में दर्ज होते है,लेकिन कुछ ऐसे नुकसान है, जो राजस्व पुस्तक परिपत्र में दर्ज नहीं है,जबकि वे वास्तविक नुकसान होते है और बाढ़ से नुकसान पर उनके मुआवजे के प्रावधान होना चाहिए। इनमें कुछ नुकसान जैसे
बाढ़ से फसलें खराब हो जाती हैं और खेतों की उपजाऊ मिट्टी को बाढ़ बहाकर ले जाती है,जिससे खेत बंजर हो जाते हैं, जिनमें बीज नहीं बोया जा सकता है, लेकिन इस नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए न सर्वे किया जाता न ही कोई नियम है। उनके मुआवजे के प्रावधान होना चाहिए।
इसीप्रकार बाढ़ से किसानों के घरों में रखा अनाज व अन्य सामान बाढ़ के पानी में डूबने से खराब हो जाता है। लेकिन इस नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए न सर्वे किया जाता न ही कोई नियम है। उनके मुआवजे के प्रावधान होना चाहिए।
हमने राजस्व पुस्तक में एक और प्रावधान शामिल करने के लिए कहा था कि बाढ़ से पशु बह जाते है और उनके शव नहीं मिलते है, अभी तक मुआवजा का स्पष्ट प्रावधान नहीं है। पशुओं के लापता होने की एफआईआर दर्ज कराकर पंचनामा बनवा कर उनके मुआवजे के स्पष्ट प्रावधान होना चाहिए।
हमारा संगठन किसान हित व जन हित के विषय तथ्यात्मक रूप में सरकार के सामने रखने का कार्य करता है और हमारे संगठन के अधिकतर सुझावों पर राज्य व केंद्र सरकार गंभीरता से कार्य करती है।
उत्तरप्रदेश के मुख्यमन्त्री ने किसान हित व जन हित में प्रदेश में बाढ़ से होने वाले नुकसान पर मिलने वाले मुआवजे के उपरोक्त कुछ प्रावधान को राजस्व पुस्तक परिपत्र में शामिल किया है।यह कार्य सराहनीय है।इसके लिए हमारा संगठन श्री योगी आदित्यनाथ, मुख्यमन्त्री, उत्तरप्रदेश की धन्यवाद देता है।

लेख,अशोक बालियान

