कौशाम्बी/प्रशान्त कुमार मिश्रा
गैर इरादतन हत्या के 04 अभियुक्तों को 10-10 वर्ष के कारावास की सजा दिलायी गयी
दिनांक 28.06.2018 को थाना प० शरीरा पर सूचना प्राप्त हुआ कि वादी की पुत्री को उसके ससुरालीजनो द्वारा मिट्टी का तेल डालकर जला दिया गया जिससे इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गयी। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 108/18 धारा 304 भादवि पंजीकृत किया गया था। जिसके 04 अभियुक्तों
1. निर्मल सोनकर पुत्र हीरा सोनकर
2. गंगादेवी पत्नी निर्मल सोनकर
3. सीमा देवी पत्नी ज्ञानचन्द्र सोनकर
4. कोयली देवी उर्फ रेशमा पुत्री निर्मल सोनकर
नि0गण पूरब शरीरा थाना प० शरीरा जनपद कौशाम्बी को दिनांक 13.10.2023 को मा0 न्यायालय एडीजे प्रथम जनपद कौशाम्बी द्वारा शासन की प्राथमिकता के आधार पर गम्भीर एवं जघन्य अपराधों में पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी के निर्देशन में मानिटरिंग सेल के माध्यम से प्रभावी पैरवी कराते हुए अभियुक्तगणों को 10-
10 वर्ष कारावास व 15-15 हजार रू0 के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 06-06 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी गयी।
विवरण अपराध-
मु0अ0सं0 108/18 धारा 304 भादवि थाना प० शरीरा जनपद कौशाम्बी।
नाम अभियुक्तगण-
1. निर्मल सोनकर पुत्र हीरा सोनकर नि० पूरब शरीरा थाना पश्चिम शरीरा जनपद कौशाम्बी।
2. गंगादेवी पत्नी निर्मल सोनकर नि० पूरब शरीरा थाना पश्चिम शरीरा जनपद कौशाम्बी ।
3. सीमा देवी पत्नी ज्ञानचन्द्र सोनकर नि० पूरब शरीरा थाना पश्चिम शरीरा जनपद कौशाम्बी।
4. कोयली देवी उर्फ रेशमा पुत्री निर्मल सोनकर नि० पूरब शरीरा थाना पश्चिम शरीरा जनपद कौशाम्बी।
न्यायालय-
मा० न्यायालय एडीजे प्रथम जनपद कौशाम्बी।
दण्ड-
अभियुक्तगणों को 10-10 वर्ष कारावास व 15-15 हजार रू० के अर्थ दण्ड ।
" "" "" "" "" "