फरार अभियुक्तों पर सख्ती: एक महीने में पेश न होने पर होगी संपत्ति कुर्की

असलम त्यागी | चरथावल

मुज़फ्फरनगर। जनपद के थाना चरथावल क्षेत्र अंतर्गत ग्राम दधेड़ू कला में दर्ज एक आपराधिक मामले में फरार चल रहे तीन अभियुक्तों के खिलाफ न्यायालय ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत द्वारा गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी करने के साथ ही उद्घोषणा की कार्यवाही भी शुरू कर दी गई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, अभियुक्त मास्टर सुलेमान पुत्र अफजाल, मोहम्मद शाहनवाज पुत्र मास्टर सुलेमान तथा मोहम्मद सादिक पुत्र मास्टर सुलेमान निवासीगण ग्राम दधेड़ू कला के विरुद्ध थाना चरथावल में मुकदमा अपराध संख्या 163/25, विभिन्न धाराओं के तहत पंजीकृत है। मामले में तीनों अभियुक्त वर्तमान में फरार बताए जा रहे हैं।

माननीय सिविल जज (सीनियर डिवीजन) कोर्ट संख्या-2, मुज़फ्फरनगर द्वारा तीनों आरोपियों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किए जाने के साथ ही धारा 84 BNSS के तहत उद्घोषणा भी जारी की गई है। न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यदि अभियुक्त एक माह के भीतर स्वयं न्यायालय में उपस्थित नहीं होते हैं, तो उनके विरुद्ध धारा 85 BNSS के तहत संपत्ति कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन ने ग्राम दधेड़ू कला के निवासियों से अपील की है कि यदि किसी को इन अभियुक्तों के संबंध में कोई जानकारी हो, तो तत्काल पुलिस को सूचित करें, ताकि आवश्यक कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

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