पूर्ति निरीक्षक ने महिला राशन डीलर के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दर्ज कराया मुकदमा।

असलम त्यागी राजसत्ता पोस्ट
मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल क्षेत्र के दधेडू खुर्द के ग्राम प्रधान व कार्डधारकों द्वारा अंगूठा लगवाने के बाद भी राशन न दिए जाने की गयी शिकायत जांच में सही पाये जाने पर पूर्ति निरीक्षक द्वारा महिला राशन डीलर के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया। पूर्ति निरीक्षक आशीष श्रीवास्तव ने दी तहरीर में बताया कि ग्राम दधेडू खुर्द के प्रधान हुसैन अहमद व कार्ड धारकों ने जिलाधिकारी से शिकायत की गयी थी कि राशन डीलर ममता द्वारा कार्डधारकों के अंगूठे ई-पोस मशीन में लगवाने के बाद भी सरकारी राशन नही दिया जा रहा है।वही इस दुकान का संचालन उसका पति करता है जो कम राशन देने के साथ कार्डधारकों से अभद्र व्यवहार करता है।शिकायत पर पूर्ति निरीक्षक अचल राय गण में जांच को पहुंचे थे।लेकिन राशन की दुकान बंद मिलने पर सील लगा दी गयी थी।67 कार्डधारकों के बयान लिये गये। जिसमे अभद्रता करने,कम राशन देने व ई-केवाईसी के नाम पर धन वसूली करने के आरोप राशन डीलर पर लगे।नायब तहसीलदार व ग्राम प्रधान की उपस्थिति में पूर्ति निरीक्षक अचल राय द्वारा सील खोलकर खाद्यान्न की जांच की गयी। जांच के दौरान 83.11 कुंतल गेंहू व 57.41कुंतल चावल कम पाया गया। वही राशन डीलर दुकान पर स्टाक रक्षित न होने के विषय में कोई संतोषजनक उत्तर नही दे सकी। राशन डीलर का यह कृत्य उत्तर प्रदेश आवश्यक वस्तु अधिनियम व अनुबंध पत्र का उल्लंघन है तथा सरकारी राशन की कालाबाजारी करना दंडनीय अपराध है। मौके से बरामद 12.50कुंतल गेंहू व86.50 कुंतल गेंहू,ई-पोस मशीन व ई-कांटा को दधेडू कला की राशन विक्रेता खतीजन को अग्रिम आदेशो तक सुरक्षित रखने के लिए सुपुर्दगी में दे दिया गया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर सरकारी गल्ले की कालाबाजारी करने वाले राशन डीलर के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है।

