नियमों को लेकर जारी किया गया नोटिफिकेशन
इसी को लेकर सीबीएसई की ओर से नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है, जिसमें इस बदलाव की जानकारी दी है। दिसंबर 2024 में इससे संबंधित मीटिंग हुई थी जिसमें इसको लेकर एजेंडा भी रखा गया था। इसी पर आगे बढ़ते हुए अब बदलाव किया गया है।
इंस्पेक्शन कमेटी करती है स्कूल का निरीक्षण
जिन स्कूलों द्वारा एफिलिएशन या फिर स्कूल का स्तर बढ़ाने के लिए आवेदन किया जाता है तो उस स्थिति में नियमों का पालन किया जाता है। लेकिन यदि टीम को लगे उल्लंघन हुआ है तो उसकी रिपोर्ट बनाकर भेजी जाती है। एफिलिएशन के मामले में आवेदन करने वाले स्कूल का इंस्पेक्शन कमेटी निरीक्षण करती है। इस मामले में कमेटी को सारे कागजात उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी स्कूल की रहेगी। यानी कमेटी द्वारा जिस भी कागजात की मांग की जाएगी वह दिखाने होंगे। यदि स्कूल फेल हो जाता है, तो उसकी रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी। दूसरी ओर इंस्पेक्शन कमेटी के निरीक्षण के दौरान यदि किसी तरह से बाधा पैदा की जाती है तो उस मामले में भी कार्रवाई हो सकती है।
स्कूलों को भेजी है संशोधन की जानकारियां
सीबीएसई द्वारा एफिलिएशन को लेकर सारी जानकारियां स्कूलों को भेजी गई हैं। इनमें केंद्रीय विद्यालय,जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूलों सहित अन्य संबद्ध स्कूलों को भेजी गई हैं। देश भर में करीब तीस हजार सीबीएसई स्कूल हैं, जबकि 26 अन्य देशों में सीबीएसई स्कूल हैं। ऐसे में यह नियम सभी स्कूलों पर लागू होंगे।

