26 साल पुराने मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला, आरोपी शाहनवाज को मृत्युदंड
मुजफ्फरनगर। अपर जिला सत्र न्यायालय/फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-3 ने 26 साल पुराने लूट, अपहरण, फिरौती और हत्या के मामले में आरोपी शाहनवाज को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 1 लाख 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
मामला छपार थाना क्षेत्र का है। करीब 26 साल पहले तीन भाई ट्रैक्टर-ट्रॉली से लकड़ी बेचने के लिए हरियाणा जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में तीन बदमाशों ने उन्हें हथियारों के बल पर रोक लिया। एक भाई मौके से निकलने में सफल रहा, जबकि दो भाइयों का अपहरण कर लिया गया।
बदमाशों ने परिवार से फिरौती की मांग की थी। इसी दौरान उनके पिता सलीम भी अपहरणकर्ताओं के चंगुल में पहुंच गए। फिरौती की रकम में देरी होने पर बदमाशों ने सलीम की हत्या कर दी थी।
अभियोजन के अनुसार, मामले में आरोपी शौकीन और एहसान की पुलिस मुठभेड़ में मौत हो चुकी है, जबकि शाहनवाज अन्य मामले में जेल में सजा काट रहा था। इस मामले में अभियोजन की ओर से सात गवाह पेश किए गए।
सरकारी अधिवक्ता कुलदीप कुमार सिंह के मुताबिक, अदालत ने शाहनवाज को धारा 364ए, 302 और 201 के तहत दोषी ठहराते हुए मृत्युदंड और 1.10 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
फैसला सुनाते हुए पीठासीन अधिकारी रवि कुमार दिवाकर ने कहा कि न्याय का उद्देश्य केवल निर्णय सुनाना नहीं, बल्कि समयबद्ध, निष्पक्ष और प्रभावी न्याय सुनिश्चित करना भी है।
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