शिव चौक पत्रकार मारपीट मामले में मोहित चौधरी और विजेंद्र की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

मुजफ्फरनगर, 6 अगस्त। शिव चौक पर पत्रकारों के साथ मारपीट और हुड़दंग के चर्चित मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी मोहित चौधरी (निवासी गाजियाबाद) और विजेंद्र (निवासी झज्जर, हरियाणा) की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गरिमा सिंह ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि मामले के तथ्यों को देखते हुए आरोपियों को अग्रिम जमानत दिए जाने का कोई आधार नहीं बनता। अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता अरुण कुमार शर्मा ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए प्रभावी पैरवी की।

अभियोजन के अनुसार, 10 जुलाई 2026 को वरिष्ठ पत्रकार वरुण शर्मा ने थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। तहरीर में आरोप लगाया गया कि शिव चौक पर समाचार संकलन के लिए मौजूद पत्रकारों के बीच 10 से 15 युवकों का समूह पहुंचा, जिसमें मोहित चौधरी और विजेंद्र भी शामिल थे। आरोप है कि इन लोगों ने पत्रकारों के साथ मारपीट और हुड़दंग किया, जिसमें वरुण शर्मा के हाथ में फ्रैक्चर हो गया।

घटना के बाद पत्रकारों ने विरोध प्रदर्शन कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी। पुलिस ने वरुण शर्मा की तहरीर के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं 191, 115, 109, 117, 352 एवं 341 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी।

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