राशन दुकान पर संयुक्त टीम का छापा, वितरण में गड़बड़ी उजागर, SDM ने दुकान निलंबित कर डीलर पर दर्ज कराया मुकदमा

राजसत्ता पोस्ट |असलम त्यागी

मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड के ग्राम लकड़संधा में उचित दर विक्रेता के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राशन की दुकान को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत संबंधित विक्रेता के विरुद्ध कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज कराया गया है।

एसडीएम सदर के आदेश के अनुसार, जिला पूर्ति अधिकारी के निर्देश पर 18 जुलाई को क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, पूर्ति निरीक्षक और तहसील प्रशासन की संयुक्त टीम ने दुकान का औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान गेहूं, चावल और चीनी के स्टॉक में कमी पाई गई। इसके अलावा सूचना पट्ट, स्टॉक रजिस्टर एवं अन्य आवश्यक अभिलेख भी नियमानुसार उपलब्ध नहीं मिले।

जांच के दौरान करीब 30 राशन कार्डधारकों के बयान दर्ज किए गए। कई लाभार्थियों ने आरोप लगाया कि ई-पॉस मशीन पर अंगूठा लगवाने के बावजूद उन्हें राशन नहीं मिला। कुछ ने कम मात्रा में राशन दिए जाने और चीनी का नियमित वितरण न होने की शिकायत भी की।

जांच में आंगनवाड़ी केंद्र और प्राथमिक विद्यालय के मिड-डे मील के लिए आवंटित खाद्यान्न का वितरण न किए जाने की बात भी सामने आई। ग्राम प्रधान, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और विद्यालय की प्रधानाध्यापिका ने भी इस संबंध में लिखित शिकायत दी थी। जांच रिपोर्ट के आधार पर एसडीएम सदर ने दुकान निलंबित कर संबंधित विक्रेता के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने उपभोक्ताओं को दूसरी संबद्ध दुकान से राशन उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी की है।

 

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