आयुष मलिक धर्मांतरण मामले में बड़ा फैसला, चांदनी कुरैशी और पिता इस्लाम को मिली जमानत

अनुज त्यागी

शामली। जनपद के चर्चित आयुष मलिक धर्मांतरण प्रकरण में शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायालय से बड़ा फैसला सामने आया। अदालत ने मुख्य आरोपी चांदनी कुरैशी और उसके पिता इस्लाम की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए दोनों की रिहाई के आदेश जारी कर दिए। हालांकि मामले के अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई नहीं हो सकी, जबकि एक आरोपी की जमानत अर्जी पर अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी।

यह मामला शामली के दवा कारोबारी देवराज मलिक के पुत्र आयुष मलिक से जुड़ा है। आरोप है कि आयुष मलिक को प्रेमजाल में फंसाकर उसका धर्म परिवर्तन कराया गया और बाद में चांदनी कुरैशी ने उससे निकाह किया। बाद में आयुष ने सनातन धर्म में वापसी कर ली थी। इस घटना के सामने आने के बाद मामला पूरे जिले में चर्चा का विषय बन गया था।

आयुष के पिता देवराज मलिक ने 6 जून को शामली कोतवाली में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उनके इकलौते बेटे को सुनियोजित तरीके से प्रेमजाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन कराया गया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने चांदनी कुरैशी, उसके पिता इस्लाम समेत कुल नौ लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।

पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 8 जून को चांदनी कुरैशी और उसके पिता इस्लाम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसके बाद दोनों ने जिला एवं सत्र न्यायालय में जमानत के लिए आवेदन किया। मामले में अन्य आरोपी सुमाईला, राहिल, आसू उर्फ आस मोहम्मद तथा तौफीक उर्फ भोला ने भी अलग-अलग जमानत याचिकाएं दाखिल की थीं।

शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने चांदनी कुरैशी और इस्लाम की जमानत याचिका मंजूर कर ली। अदालत के आदेश के बाद दोनों की जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो गया है।

वहीं, आरोपी आसू उर्फ आस मोहम्मद, राहिल और सुमाईला की जमानत याचिकाओं पर उनके अधिवक्ता द्वारा नोट प्रेस दाखिल किए जाने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। अब इन याचिकाओं पर अगली निर्धारित तिथि पर सुनवाई होगी। इसके अलावा आरोपी तौफीक उर्फ भोला की जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए अदालत ने 29 जुलाई की तारीख तय की है।

फिलहाल मामले में पुलिस की विवेचना जारी है और न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। इस चर्चित प्रकरण पर जिलेभर की निगाहें बनी हुई हैं।

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