मुजफ्फरनगर कोर्ट का बड़ा फैसला: अधिवक्ता समीर सैफी हत्याकांड में तीन दोषियों को फांसी, एक को 7 साल की सजा
मुजफ्फरनगर, 06 अप्रैल 2026। जनपद की एडीजे कोर्ट संख्या-3 ने वर्ष 2019 के चर्चित अधिवक्ता समीर सैफी अपहरण व हत्या कांड में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए तीन मुख्य अभियुक्तों को फांसी की सजा सुनाई है, जबकि एक आरोपी को 7 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया गया है। न्यायालय ने सभी दोषियों पर आर्थिक दंड भी लगाया है।
मामले के अनुसार 16 अक्टूबर 2019 को मोहम्मद अजहर ने नगर कोतवाली में तहरीर देकर अपने बेटे अधिवक्ता समीर सैफी के अपहरण की सूचना दी थी। पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की और नामजद आरोपियों—सिलांग अल्वी, सोनू उर्फ रिजवान, शालू उर्फ अरबाज और दिनेश को गिरफ्तार कर लिया।
पूछताछ में खुलासा हुआ कि समीर सैफी और आरोपियों के बीच पैसों के लेनदेन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी रंजिश में आरोपियों ने पहले समीर को बहाने से बुलाया, फिर अपहरण कर रस्सी से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को सीकरी गांव स्थित एक मुर्गी फार्म के पास खेत में गड्ढा खोदकर दबा दिया गया। इस पूरी वारदात में दिनेश ने शव ठिकाने लगाने में मदद की।
करीब तीन दिन बाद पुलिस ने शव बरामद कर लिया था, जिसके बाद चारों आरोपियों को जेल भेज दिया गया और मामला सेशन कोर्ट में विचाराधीन रहा।
सोमवार को एडीजे कोर्ट संख्या-3 के न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सिलांग अल्वी, सोनू उर्फ रिजवान और शालू उर्फ अरबाज को फांसी की सजा सुनाई, जबकि दिनेश को साक्ष्य छिपाने के अपराध में 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी गई। साथ ही मुख्य आरोपियों पर करीब 11 लाख रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया है।
पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता अनिल जिंदल ने बताया कि समीर सैफी को 15 अक्टूबर 2019 को कचहरी में चैंबर आवंटित हुआ था और उसी दिन शाम को वह रहस्यमय तरीके से लापता हो गए थे। बाद में यह पूरा मामला हत्या में बदल गया। उन्होंने कहा कि न्यायालय का यह फैसला न केवल पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने वाला है, बल्कि समाज में एक सख्त संदेश भी देता है।
करीब सात वर्षों तक चले इस मुकदमे में न्यायालय का यह निर्णय जनपद की न्यायिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण फैसला माना जा रहा है। दोषियों को सजा सुनाए जाने के बाद पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है।
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