पीड़िता ने बताया कि 8 नवंबर की सुबह सचिन उसके घर आया और डरा धमकाकर कमरे में दुष्कर्म किया। आरोपी ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी। उसके बाद आरोपित फरार हो गया। इंस्पेक्टर मनोज कुमार चहल ने बताया कि महिला की तहरीर पर सचिन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है।
महिला चार बच्चों की मां, आरोपी एक बच्चे का पिता
पुलिस का कहना है कि महिला चार बच्चों की मां है और आरोपित युवक एक बच्चे का पिता है। दोनों काफी समय से एक-दूसरे को जानते हैं। पीड़ित महिला का मेडिकल करा दिया गया है। मुकदमे की विवेचना शुरू कर दी गई है। वहीं, आरोपित स्वयं को निर्दोष और महिला को ही आरोपित बता रहा है।
दुष्कर्म के दोषी को आठ वर्ष कारावास की सजा
बुलंदशहर। दुष्कर्म के लगभग दस वर्ष पुराने मामले में अदालत ने दोषी को आठ वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही चालीस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला आदिलनगर निवासी अभियुक्त मुल्ला युनूस पुत्र शेरदीन वर्ष-2014 में नगर की एक किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने गया। अभियुक्त ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। घटना का मुकदमा अपहरण, दुष्कर्म, धोखाधड़ी और पॉक्सो के तहत 16 दिसंबर 2014 को नगर कोतवाली पर दर्ज किया गया।
पुलिस ने जांच के बाद 13 नवंबर 2015 को न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। अभियुक्त के विरुद्ध सात गवाह परिक्षित हुए। न्यायाधीश तरुण कुमार सिंह ने बुधवार को मुल्ला युनूस को दोषी करार देते हुए आठ वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।