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Man sentenced to 20 years imprisonment for raping a minor

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IIस्पेशल फास्ट ट्रैक जज की कोर्ट ने 55 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया

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Iवर्ष 2022 में कालसी थाना क्षेत्र में हुई थी घटना

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Iनाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी और दुष्कर्म के दोषी को न्यायालय ने 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। स्पेशल फास्ट ट्रैक जज पंकज तोमर की कोर्ट ने उस पर 55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषी को न्यायालय परिसर से हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है।

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Iजानकारी के अनुसार एक व्यक्ति ने अपनी 14 वर्ष की बेटी के साथ हुए दुष्कर्म की शिकायत की थी। आरोप था कि क्षेत्र में रहने वाला एक युवक साहिल उर्फ वसीम उनकी बेटी के स्कूल का चक्कर काटता है। उसके साथ बार-बार छेड़खानी करता है। साहिल एक दिन उनकी बेटी को घर के पीछे ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। वह रोती हुई घर आई और घटना की जानकारी दी। इस पर 23 जून 2022 को आरोपी साहिल उर्फ वसीम के खिलाफ पॉक्सो और दुष्कर्म की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमे में पुलिस ने नियत समय पर चार्जशीट दाखिल की और ट्रायल शुरू हुआ।

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Iअभियोजन की ओर से कुल सात गवाह पेश किए। डीएनए जांच व अन्य वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने साहिल उर्फ वसीम को दुष्कर्म का दोषी पाया। इसी के आधार पर उसे 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है।I

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