सहारनपुर: सरकारी जमीन पर बने 11 मदरसों, मस्जिदों और मजारों को नोटिस, 13 जुलाई तक मांगा जवाब
सहारनपुर जिले में सरकारी भूमि पर कथित अतिक्रमण कर बनाए गए मदरसों, मस्जिदों और मजारों के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। देवबंद तहसील क्षेत्र में ऐसे निर्माणों से जुड़े कुल 11 मामलों में संबंधित प्रबंधकों और मुतवल्लियों को नोटिस जारी किए गए हैं। प्रशासन ने सभी से 13 जुलाई तक जवाब मांगा है और स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा तक संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर नियमानुसार एकपक्षीय कार्रवाई, बेदखली और अन्य कानूनी कदम उठाए जाएंगे।
प्रशासन के अनुसार, इन मामलों में छह प्रकरण उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा-67 के तहत, तीन मामले सार्वजनिक संपत्ति संरक्षण (पीपी) अधिनियम के तहत दर्ज किए गए हैं, जबकि दो अन्य मामले विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन हैं। अधिकारियों का कहना है कि सभी मामलों की सुनवाई नियमानुसार की जा रही है।
कार्रवाई के दायरे में ग्राम सोहनचिड़ा की अक्सा मस्जिद, ग्राम पंडौली की मदीना मस्जिद, ग्राम छलौली स्थित मदरसा दारुस्सलाम, अंबेहटा शेखा स्थित मदरसा, पहाड़पुर की एक मस्जिद तथा अंबेहटा शेखा की एक अन्य मस्जिद समेत अन्य निर्माण शामिल हैं। प्रशासन का आरोप है कि इन संस्थानों द्वारा सरकारी भूमि पर कथित रूप से अवैध कब्जा कर निर्माण किया गया है। इसके अलावा सार्वजनिक संपत्ति संरक्षण अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में भी कार्रवाई प्रस्तावित है, जबकि एक मामला अपर जिलाधिकारी न्यायालय और एक तहसीलदार न्यायालय में लंबित है।
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