रालोद के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी पर एससी-एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के आदेश पर हुई कार्रवाई

अनुज त्यागी

मथुरा। राष्ट्रीय लोक दल (रालोद) के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी के खिलाफ मथुरा के हाईवे थाना में एससी-एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के निर्देश के बाद की गई है। उन पर सार्वजनिक मंच से एक संवैधानिक संस्था के लिए कथित रूप से अपमानजनक और असंवैधानिक शब्दों का प्रयोग करने का आरोप लगाया गया है।

जानकारी के अनुसार, गुरुग्राम निवासी राजेंद्र प्रसाद की शिकायत पर यह एफआईआर दर्ज की गई है। शिकायत में कहा गया कि 27 मई को मथुरा में आयोजित राष्ट्रीय लोक दल की बैठक एवं जनसभा के दौरान त्रिलोक त्यागी ने अपने संबोधन में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का उल्लेख करते हुए कथित तौर पर “हरिजन आयोग” शब्द का इस्तेमाल किया।

बताया जा रहा है कि कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद दलित संगठनों ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई और इसे अनुसूचित जाति समुदाय तथा संवैधानिक संस्था का अपमान बताते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में शिकायत दर्ज कराई। मामले को गंभीरता से लेते हुए आयोग ने जांच के बाद संबंधित पुलिस अधिकारियों को आवश्यक कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए।

आयोग के आदेश के अनुपालन में मथुरा के थाना हाईवे पुलिस ने त्रिलोक त्यागी के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

इस प्रकरण के सामने आने के बाद राजनीतिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है। वहीं, इस मामले में राष्ट्रीय लोक दल की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है।

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