सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों को दी राहत, TET पास करने की अंतिम तारीख अब 31 अगस्त 2028 तक बढ़ी
नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों के लिए टीईटी (Teacher Eligibility Test) की पात्रता हासिल करने की समय सीमा एक साल के लिए बढ़ा दी है। अब शिक्षकों को 31 अगस्त 2028 तक टीईटी पास करना होगा। इससे पहले इसकी अंतिम तारीख 31 अगस्त 2027 तय थी।
दरअसल शिक्षकों की ओर से याचिका दायर कर मांग की गई थी कि वर्ष 2009 से पहले नियुक्त सभी शिक्षकों को अनिवार्य टीईटी के दायरे से बाहर रखा जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया।
कोर्ट ने साफ कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जा सकता। कुछ दिन पहले सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि शिक्षक केवल अपनी नौकरी की सुरक्षा के बारे में न सोचें, बल्कि उन बच्चों के हितों पर भी ध्यान दें जिन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की आवश्यकता है।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद शिक्षकों को टीईटी पास करने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है, लेकिन टीईटी की अनिवार्यता बरकरार रहेगी।
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