भाजपा मेयर सुषमा खर्कवाल के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार फ्रीज
लखनऊ की भाजपा मेयर सुषमा खर्कवाल को लेकर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने गुरुवार को बड़ा आदेश जारी किया। कोर्ट ने मेयर के सभी वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार फिलहाल फ्रीज कर दिए हैं। यह कार्रवाई निर्वाचित सपा पार्षद को शपथ न दिलाए जाने के मामले में की गई है।
मामला लखनऊ नगर निगम के वार्ड संख्या-73 फैजुल्लागंज से जुड़ा है। यहां पार्षद चुनाव को लेकर विवाद के बाद सत्र अदालत ने समाजवादी पार्टी के नेता ललित किशोर तिवारी को निर्वाचित पार्षद घोषित किया था। अदालत के फैसले को करीब पांच महीने बीत चुके हैं, लेकिन अब तक उन्हें शपथ नहीं दिलाई गई।
इसी मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई के दौरान अदालत ने सख्त रुख अपनाया। हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा कि जब तक निर्वाचित पार्षद को शपथ नहीं दिलाई जाती, तब तक मेयर के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार फ्रीज रहेंगे।
कोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम से जुड़े प्रशासनिक और वित्तीय कार्य अब जिला प्रशासन की निगरानी में होंगे। अदालत ने कहा कि मेयर के अधिकार बहाल होने तक डीएम और नगर आयुक्त नगर निगम के कामकाज को देखेंगे।
इस फैसले के बाद लखनऊ नगर निगम की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और इसे स्थानीय निकाय प्रशासन से जुड़े अहम आदेश के रूप में देखा जा रहा है।
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