Anuj Tyagi
हरियाणा में एक साल के लिए तंबाकू उत्पादों पर बैन, गुटखा-पान मसाला भी शामिल
चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार ने प्रदेश में तंबाकू और उससे जुड़े उत्पादों पर एक साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। इसके तहत गुटखा, पान मसाला, सेंटेड और फ्लेवर्ड तंबाकू जैसे उत्पादों का निर्माण, भंडारण और बिक्री पूरी तरह से वर्जित रहेगी।
फूड सेफ्टी विभाग की ओर से आदेश जारी करते हुए सभी जिलों के अधिकारियों को इस बैन को सख्ती से लागू कराने के निर्देश दिए गए हैं। खासतौर पर नूंह जिला फोकस में है, क्योंकि आंकड़ों के अनुसार यहां तंबाकू का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है।
सरकार ने साफ किया है कि किसी भी नाम से खुले या पैकेटबंद रूप में गुटखा व पान मसाला बेचना अपराध माना जाएगा। नियम तोड़ने वालों पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना और कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
राज्य सरकार के अनुसार यह फैसला जनस्वास्थ्य की सुरक्षा और तंबाकू से होने वाली गंभीर बीमारियों को देखते हुए लिया गया है।
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