जनपद में साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश नाकाम, 2 और आरोपी गिरफ्तार
अब तक कुल 17 अभियुक्तों की हो चुकी है गिरफ्तारी
मुजफ्फरनगर, 2 अगस्त। थाना ककरौली पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के नृशंस हत्याकांड की भ्रामक वीडियो और भड़काऊ ऑडियो प्रसारित कर जनपद मुजफ्फरनगर व मुरादाबाद में साम्प्रदायिक तनाव फैलाने की साजिश रचने वाले दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से दो मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। इस मामले में अब तक कुल 17 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
यह कार्रवाई अपर पुलिस महानिदेशक मेरठ जोन, पुलिस उपमहानिरीक्षक सहारनपुर परिक्षेत्र के निर्देशन तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री संजय कुमार वर्मा के पर्यवेक्षण में की गई। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री आदित्य बंसल, क्षेत्राधिकारी भोपा और थानाध्यक्ष ककरौली श्री जोगेन्द्र सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई को अंजाम दिया गया।
साजिश का खुलासा ऐसे हुआ
ककरौली पुलिस को सूचना मिली थी कि “युवा एकता व्हाट्सएप ग्रुप” समेत अन्य सोशल मीडिया ग्रुपों पर एक अत्यंत आपत्तिजनक वीडियो और ऑडियो प्रसारित किया जा रहा है। वीडियो में खून से लथपथ महिलाओं और बच्चों के शव दिखाए गए, जबकि ऑडियो में यह झूठा दावा किया गया कि यह मुरादाबाद के ग्राम मंसूरपुर थारक नंगला की घटना है, जहां बजरंग दल के कार्यकर्ता मुस्लिमों की हत्या कर रहे हैं। ऑडियो में इसे अन्य ग्रुपों में भी वायरल करने की अपील की जा रही थी।
इस संवेदनशील मामले को गंभीरता से लेते हुए ककरौली पुलिस ने तत्काल जांच कर साजिश के पीछे की सच्चाई उजागर की और अब तक विभिन्न तिथियों में 17 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है।
1 अगस्त की कार्रवाई में गिरफ्तार हुए आरोपी—
- दानिश पुत्र अस्फाक, निवासी रहमत नगर, थाना खालापार, मुजफ्फरनगर, उम्र 26 वर्ष।
- मोहम्मद इमरान कादिर पुत्र रियासत, निवासी मिलक बूझपुर आशा, थाना मूडापांडे, मुरादाबाद, उम्र 38 वर्ष।
इनमें से एक अभियुक्त को ककरौली क्षेत्र स्थित चौरावाली मस्जिद के पास से तथा दूसरे को मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन के निकट से गिरफ्तार किया गया। दोनों के पास से वीडियो प्रसारण में प्रयुक्त दो मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं।
पुलिस कर रही है सख्त कार्रवाई
इस मामले में पूर्व में भी कई अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन, वीडियो शेयर करने वाले सदस्य और साजिश से जुड़े अन्य लोग शामिल हैं। इन पर बीएनएस, यूएपीए एक्ट, आईटी एक्ट सहित गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।
जनपद पुलिस ने आमजन से अपील की है कि सोशल मीडिया पर भ्रामक व भड़काऊ सामग्री प्रसारित न करें, अन्यथा कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
रिपोर्ट – राजसत्ता पोस्ट, मुजफ्फरनगर
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