एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की पीठ के समक्ष की गई सुनवाई में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने बताया कि गंगोत्री में राज्य की रिपोर्ट के अनुसार गंगोत्री में एक मिलियन लीटर प्रति दिन क्षमता वाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में फीकल कालीफार्म की मात्रा मानक से अधिक पाई गई है। यह मात्रा एकत्र नमूने में 540/100 मिलीलीटर एमपीएन पाई गई है।
63 नाले टैप नहीं, नदियों में गिर रही गंदगी
एनजीटी की सुनवाई में यह बात भी सामने आई कि प्रदेश में 63 नालों को टैप नहीं किया जा सका है। जिससे गंदगी नदियों में गिर रही है। यह भी पाया गया कि ऊधम सिंह नगर जिले के काशीपुर, बाजपुर और किच्छा कस्बों में सभी नाले टैप नहीं हैं।
53 में से 50 एसटीपी क्रियाशील, 48 की क्षमता कम
एनजीटी ने एसटीपी के मानदंडों और कार्यक्षमता के अनुपालन के बारे में सीपीसीबी की रिपोर्ट पर भी ध्यान दिया और कहा कि 53 चालू एसटीपी में से केवल 50 कार्यात्मक थे, जबकि 48 की क्षमता कम है। यह बायलाजिकल आक्सीजन डिमांड हटाने की पूरी तरह सक्षम नहीं हैं।
पीठ ने सीपीसीबी रिपोर्ट के साथ राज्य की रिपोर्ट की तुलना करते हुए कहा कि उत्तराखंड की नवीनतम रिपोर्ट में किए गए खुलासे संदिग्ध हैं। इसलिए मुख्य सचिव से मामले की उचित जांच करने के निर्देश जारी किए जाते हैं।
एसटीपी में क्षमता उपयोग और डिजाइन क्षमता में असंतुलन
एनजीटी ने देहरादून, उत्तरकाशी, पौड़ी, चमोली के साथ ही हरिद्वार और टिहरी के एसटीपी का जिक्र करते हुए कहा कि इनमें शोधन क्षमता में असमानता है। कहीं क्षमता से कम सीवर शोधित किया जा रहा है और कहीं क्षमता से अधिक सीवर पहुंच रहा है। हालांकि, सीवर के बैकफ्लो आदि का रिपोर्ट में उल्लेख नहीं है।