मुजफ्फरनगर अदालत ने हत्या के मामले में 2 आरोपियों को बरी किया ।
जिसके चलते न्यायाधीश ए डी जे 09 कनिष्क कुमार ने दोनों आरोपियों को बरी कर दिया।
मामला जनपद के थाना कोतवाली इलाके का है।
वर्ष 2021 में किदवई नगर निवासी नूरहसन ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि उसके पुत्र चाँद गुमशुदा हो गया था..
इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को जाँच मे नाम आने पर गिरफ्तार कर लिया था जो अब तक जेल मे थे उच्च न्यायलय से जमानत खारिज हो गयी थी ..
मृतक चाँद क़ो गवाह गुलज़ार और शेरअली नें मुल्ज़िमान वाजिद खन्ना और मुल्ला आसिफ के साथ जंगल मे जाते देखना बताया था
पुलिस द्वारा आरोपियों की निशानदेही पर चाँद की बॉडी सूजडू क़े जंगल से बरामद हुई दिखाई थी।
इस मामले में कुछ साक्ष्य ऐसे थे जो इस घटना की साबित नहीं कर पा रहे थे।
इस मामले की सुनवाई अपर जिला जज 09 कनिष् कुमार के समक्ष हुई।
जहां आरोपी पक्ष के अधिवक्ता वकार अहमद ने न्यायालय को बताया कि इस घटना को लेकर विरोधाभास है।
अभियोजन पक्ष इस मामले में आरोपियों के विरुद्ध सबूत नहीं जुटा पाया।
एफ आई आर दर्ज कराने में भी काफी कमियाँ बताई गयी है..
वरिष्ठ अधिवक्ता वकार अहमद की जबरदस्त पैरवी के चलते अभियोजन पक्ष के प्रयास विफल हुए।
इसी के साथ अदालत ने आसिफ मुल्लाह और वाजिद खन्ना को हत्या की धारा 302 364 201आदि धाराओं में बरी कर दिया।
”इस मामले में 02 लोगों को प्रकाश मे आने पर नामजद किया गया था ।..
जिसमे आरोपियों पर अपहरण कर हत्या का आरोप लगाया था।
इस मामले में पुलिस द्वारा सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी।
लेकिन न्यायालय में यह मुकदमा साबित नहीं हो पाया।
जिससे चलते अदालत ने दोनों आरोपियों को बरी कर दिया है।””
वकार अहमद
आरोपी पक्ष के अधिवक्ता
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