55,हज़ार रुपये का जुर्माना
पीड़ित को मिलेगें जुर्माने से 40 हज़ार रुपये
डीएनए रिपोर्ट में आरोपी साबित हुआ था baoilogical पिता
मुज़फ्फरनगर: गत 10 अप्रैल 2018 को थाना बुढ़ाना के एक गांव में एक 17वर्षिय बालिका को पानी लाने के लिए घर पर बुलाकर पिस्तौल की नोक पर बलात्कार कर गर्भवती बनाने व कुछ बताने पर जान से मारने की धमकी के सनसनीखेज मामले में आरोपी नईम को उम्र कैद व 55,हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया है कोर्ट ने जुर्माने की रकम से 40 हज़ार रुपये पीडिता को दिलाने के भी आदेश दिए है मामले की सुनवाई विशेष पोक्सो अदालत के ज़ज़ बाबूराम की कोर्ट में हुई, कोर्ट ने धारा 376 आईपी सी व 5/6 पोक्सो अधिनयम में उम्र कैद व 50 हज़ार रुपये जुर्माना 506 में 2 वर्ष की स्क़ज़ा व 5 हज़ार रुपये का जुर्माना किया है अभियोजन की ओर से विशेष अभियोजक दिनेश शर्मा व मनमोहन वर्मा ने पैरवी की अभियोजन कीकहानी के अनुसार 10 अप्रेल 2018को थाना बुढ़ाना के एक गांव में पड़ोस की लड़की से पानी मंगवाने के बहाने घर बुलाकर आरोपी नईम ने पिस्तौल की नोक पर वलात्कार किया और जान से मारने की धमकी दी इससे पीडिता 4 माह की गर्भवती होगई तब घटना की रिपोर्ट 28 अगस्त को दर्ज कराई गई जब वह गर्भवती होगई डीएनए परीक्षण की रिपोर्ट में आरोपी ही बॉइलोगिकल पिता साबित हुवा है