आरोपी को छुड़ाने के नाम पर ₹ 20 हजार लेने का आरोप, चरथावल थाने में हिस्ट्रीशीटर के खिलाफ मुकदमा दर्ज

 

रकम वापस मांगने पर गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी का आरोप, पुलिस ने शुरू की जांच

राजसत्ता पोस्ट |असलम त्यागी 

मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल थाना क्षेत्र में बेटे को जेल से छुड़ाने के नाम पर 20 हजार रुपये लेने और बाद में रकम वापस मांगने पर गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। ग्राम जफरपुर, थाना भवन, शामली निवासी इलियास की तहरीर पर पुलिस ने ग्राम न्यामू निवासी लियाकत मूंछ प्रधान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

एफआईआर के अनुसार, इलियास के पुत्र को चरथावल पुलिस ने मुकदमा अपराध संख्या 111/2026 में BNS की धारा 305ए और 317(2) के तहत 29 जून 2026 को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। शिकायतकर्ता का आरोप है कि इसी दौरान चरथावल थाने के बाहर उसकी मुलाकात लियाकत मूंछ प्रधान से हुई। आरोप है कि लियाकत ने उसके बेटे को जेल से छुड़ाने की बात कही और इसके लिए इलियास से 20 हजार रुपये ले लिए।

इलियास का आरोप है कि बाद में जब उसने अपने रुपये वापस मांगे तो आरोपी ने कथित तौर पर उसके साथ गाली-गलौज और अभद्र भाषा का प्रयोग किया। शिकायतकर्ता के मुताबिक, उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई, जिसके बाद वह भयभीत हो गया।

शिकायत के आधार पर चरथावल पुलिस ने 17 सितंबर 2026 की रात 9:20 बजे एफआईआर संख्या 0177 दर्ज की। मुकदमे में भारतीय न्याय संहिता की धारा 308(2), 351(3) और 352 के तहत कार्रवाई की गई है।

शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि आरोपी द्वारा पूर्व में भी आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता रही है। बताया गया है कि लियाकत थाना चरथावल का हिस्ट्रीशीटर है और उसके खिलाफ लगभग डेढ़ दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। हालांकि, मुकदमों की संख्या और उनका विवरण आधिकारिक रिकॉर्ड से जांच के बाद ही स्पष्ट होगा।

पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जांच में रुपये के लेन-देन, धमकी देने के आरोप और पूरे घटनाक्रम से जुड़े अन्य तथ्यों की पड़ताल की जाएगी। एफआईआर में लगाए गए आरोपों की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी।

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