संजय मित्तल की कार्यकारिणी को हाईकोर्ट से राहत, सहायक रजिस्ट्रार का आदेश स्थगित

अनुज त्यागी

मुजफ्फरनगर। दी मुजफ्फरनगर गुड खंडसारी एंड ग्रेन मर्चेंट्स एसोसिएशन की कार्यकारिणी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट ने फर्म्स, सोसाइटी एंड चिट्स, सहारनपुर मंडल के सहायक रजिस्ट्रार द्वारा 5 अगस्त 2026 को पारित उस आदेश के प्रभाव और संचालन पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है, जिसमें चुनाव से चुनी गई कार्यकारिणी को कालातीत घोषित किया गया था।
एसोसिएशन की ओर से इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने की। याचिकाकर्ता एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय मित्तल और सचिव निशांक उर्फ अंकित गर्ग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रभाकर अवस्थी ने, अधिवक्ता सुमित डागा की सहायता से पक्ष रखा। वहीं राज्य की ओर से स्थायी अधिवक्ता आर.पी. तिवारी ने दलीलें पेश कीं।
याचिका में सहायक रजिस्ट्रार के 5 अगस्त 2026 के आदेश को रद्द करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार को प्रबंधन समिति के चुनाव की वैधता या अवैधता पर निर्णय देने का अधिकार क्षेत्र नहीं है।
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सहारनपुर के सहायक रजिस्ट्रार द्वारा 05.08.2026 को पारित विवादित आदेश का प्रभाव और संचालन अगली सुनवाई की तारीख तक स्थगित रहेगा।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद गुड़ मंडी के व्यापारियों में हर्ष की लहर दौड़ गई।
#Muzaffarnagar #HighCourt #GudMandi #SanjayMittal #UPNews #RajsattaPost

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed