चरथावल चौकीदार हत्याकांड में दूसरे आरोपी नितिन को हाईकोर्ट से जमानत, मुख्य आरोपी मोहन को पहले ही मिल चुकी बेल
राजसत्ता पोस्ट|असलम त्यागी
मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल थाना क्षेत्र के स्कूल के चौकीदार राजकुमार उर्फ राजू हत्याकांड में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दूसरे आरोपी नितिन उर्फ नीतिश को जमानत दे दी है। इससे पहले इसी मामले के मुख्य आरोपी मोहन को भी हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है। दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद यह मामला लंबे समय तक चर्चा में रहा था।
चरथावल पुलिस ने हत्याकांड की जांच के दौरान मुख्य आरोपी मोहन निवासी किसानपुर माजरा और उसके रिश्तेदार नितिन उर्फ नीतिश निवासी तेजलहेड़ा, थाना छपार क्षेत्र को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। निचली अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद नितिन की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की गई थी।
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गई कि मामले की प्राथमिकी शुरुआत में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ दर्ज हुई थी। बचाव पक्ष ने यह भी तर्क दिया कि अभियोजन के पास आरोपों को साबित करने के लिए परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के अलावा कोई ठोस प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है। अदालत के समक्ष यह तथ्य भी रखा गया कि मुख्य आरोपी मोहन को हाईकोर्ट 11 अगस्त को जमानत दे चुका है।
बचाव पक्ष के अनुसार, नितिन करीब 3 मई से जिला कारागार में बंद था। मामले के तथ्यों और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद हाईकोर्ट ने नितिन उर्फ नीतिश की जमानत मंजूर कर ली।
नितिन को जमानत मिलने के बाद अब इस चर्चित हत्याकांड की कानूनी प्रक्रिया में नया मोड़ आया है। हालांकि जमानत का अर्थ आरोपों से बरी होना नहीं है और मामले की न्यायिक प्रक्रिया आगे जारी रहेगी।

