पत्नी की हत्या को सर्पदंश दिखाने की रची साजिश, साढ़े छह साल बाद पति को उम्रकैद

इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर में पत्नी की हत्या को सांप के काटने से हुई मौत साबित करने की सनसनीखेज साजिश का अदालत ने पर्दाफाश करते हुए आरोपी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। करीब साढ़े छह साल पुराने इस मामले में आरोपी ने पहले पत्नी की गला दबाकर हत्या की और फिर जहरीले कोबरा से शव को डसवाकर इसे सर्पदंश से हुई मौत साबित करने की कोशिश की थी।

मामला 1 दिसंबर 2019 का है। कनाडिया थाना क्षेत्र के संचार नगर निवासी बैंक अधिकारी अमितेष उर्फ शालू पटेरिया अपनी पत्नी शिवानी को अस्पताल लेकर पहुंचा और दावा किया कि उनकी मौत जहरीले सांप के काटने से हुई है। डॉक्टरों को मामला संदिग्ध लगा, जिसके बाद पोस्टमार्टम कराया गया। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि शिवानी की मौत सर्पदंश से नहीं बल्कि दम घुटने से हुई थी। जांच में सामने आया कि पहले तकिए से मुंह और गला दबाकर हत्या की गई, फिर शव पर जहरीले कोबरा से डसवाकर पूरी घटना को हादसे का रूप देने की कोशिश की गई।

पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी ने वारदात की महीनों पहले योजना बनाई थी। वह राजस्थान के अलवर से करीब 620 किलोमीटर दूर जाकर जहरीला कोबरा खरीदकर इंदौर लाया था। सांप को कई दिनों तक छिपाकर रखा गया और हत्या के बाद सबूत मिटाने के लिए उसे भी मार डाला गया। हालांकि घटनास्थल से मिले मृत कोबरा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफएसएल जांच, मोबाइल लोकेशन और अन्य वैज्ञानिक साक्ष्यों ने आरोपी की पूरी साजिश का खुलासा कर दिया। अदालत ने सभी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी पति को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।

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