रामपुर में आजम खान और अब्दुल्ला आजम को बड़ा झटका, फर्जी पैन कार्ड मामले में सजा बढ़कर 10 साल
रामपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने फर्जी पैन कार्ड मामले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता Azam Khan और उनके बेटे Abdullah Azam Khan को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने दोनों की पहले सुनाई गई 7-7 साल की सजा में 3-3 साल की बढ़ोतरी करते हुए कुल सजा 10 साल कर दी है।

इसके साथ ही कोर्ट ने दोनों पर 5-5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इससे पहले 17 नवंबर 2025 को इसी मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने आजम खान और अब्दुल्ला आजम को 7-7 साल की सजा सुनाई थी और 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था। उसी फैसले के बाद से दोनों रामपुर जेल में बंद हैं।
यह मामला फर्जी पैन कार्ड से जुड़ा है, जिसमें अभियोजन पक्ष की ओर से सजा बढ़ाने की मांग की गई थी। जानकारी के अनुसार 5 मई 2026 को यूपी सरकार की ओर से एडीजीसी सीमा राणा ने कोर्ट में सजा बढ़ाने के लिए अपील तैयार की थी। इसी अपील पर सुनवाई के बाद शनिवार को कोर्ट ने दोनों की सजा बढ़ाने का फैसला सुनाया।
कोर्ट के इस फैसले के बाद यह मामला एक बार फिर राजनीतिक और कानूनी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है।
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