मऊ। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डा. कृष्ण प्रताप सिंह ने शनिवार को विधानसभा चुनाव के दौरान भड़काऊं भाषण व चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन के मामले में सदर विधायक अब्बास अंसारी को दो वर्ष का कारावास व ग्यारह हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनाई।
वहीं सभी सजाएं साथ साथ चलने तथा जेल में बिताई गई अवधि को समायोजित करने का भी आदेश दिया। षड़यंत्र करने के मामले में अब्बास अंसारी के चाचा मंसूर अंसारी को छह माह के साधारण कारावास के साथ एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
एसआई गंगाराम बिंद की तहरीर पर शहर कोतवाली में एफआईआर दर्ज हुई थी। इसमें सदर विधायक अब्बास अंसारी व अन्य को आरोपित बनाया गया था। आरोप है कि 03 मार्च 2022 को विधानसभा चुनाव के दौरान सदर विधानसभा सीट से सुभासपा के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे अब्बास अंसारी ने जनसभा के दौरान मंच से अधिकारियों को सबक सिखाने की धमकी दी थी। साथ ही दो धर्मो के बीच भड़काऊं भाषण देकर उन्माद फैलाने का आरोप है।
विवेचना अधिकारी सुशील कुमार दुबे ने विवेचना के बाद सदर विधायक अब्बास अंसारी व उनके भाई उमर अंसारी, इलेक्शन एजेंट गाजीपुर जनपद के पुरानी कचहरी यूसुपुर मुहम्मदाबाद निवासी मंसूर अंसारी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
मामले में अभियोजन की तरफ से अभियोजन अधिकारी हरेंद्र सिंह तथा बचाव पक्ष से दारोगा सिंह ने अपना अपना पक्ष रखा। सीजेएम ने दोनों पक्षों की दलीलों तर्कों व पत्रावली पर उपलब्ध सबूतों के आधार पर अब्बास अंसारी व मंसूर अंसारी को सजा सुनाया। इस मामले में उमर अंसारी की पत्रावली अलग कर दी गयी है। उसका विचारण चल रहा है।
इस मामले में तीन साल से कम कारावास होने के कारण न्यायालय ने अपील के लिए समय देते हुए दोनों को जमानत पर छोड़ दिया। धार्मिक उन्माद फैलाने के 153ए भादस में दो वर्ष का साधारण कारावास तथा 3000 रुपये जुर्माना, न अदा करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास, चुनाव में असम्यक असर डालने 171 एफ में छह माह का कारावास, 2000 रुपये जुर्माना, न देने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास, लोक सेवक को नुकसान पहुंचाने की धमकी 189 के आरोप में दो वर्ष के साधारण कारावास तथा तीन हजार जुर्माना की सजा सुनाई गई है।
जुर्माना न देने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास होगा। जान मारने की धमकी देने के आरोप 506 में एक वर्ष के कारावास तथा दो हजार रुपये जुर्माना, न देने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास होगा। आपराधिक षड़यंत्र 120बी के आरोप में सदर विधायक अब्बास अंसारी व मंसूर अंसारी को छह-छह माह के साधारण कारावास के साथ एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
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