10 नवंबर की सुबह पड़ोसी युवक फिर घर के बाहर उनकी तरफ मुंह करके नहाते हुए अश्लील टिप्पणी करने लगा। विरोध करने पर गाली-गलौज करते हुए उनका परिवार भी आ गया और उन्हें व पति को सरिया, लाठी-डंडे से हमला कर घायल कर दिया। शोर मचाने पर उन लोगों ने घर पर पथराव भी किया। जूही थाना प्रभारी मनोज कुमार मिश्रा ने बताया कि मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है।
’15 लाख नहीं दिए तो पत्नी समेत अगवा कर हत्या कर देंगे’
कानपुर। खुद को पत्रकार बताने वाले अभय त्रिपाठी ने भाई अनुज त्रिपाठी व साथियों के साथ कचहरी के पास दंपती को रोककर पीटा और 15 लाख रुपये मांगे। एक सप्ताह में रुपये न देने पर किराना व्यापारी को पत्नी समेत अगवा कर हत्या करने की धमकी दी। धमकियां मिलने के बाद से पीड़ित दंपती डरे सहमे हैं। पीड़ित ने कोतवाली थाने में आरोपित दो भाइयों समेत सात लोगों के खिलाफ मारपीट, धमकी, रंगदारी, बलवा समेत धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है।
सीसामऊ निवासी किराना व्यापारी रेशु मोहन ने बताया कि पीरोड गांधी नगर निवासी अभय त्रिपाठी और उसका भाई शरद उर्फ अनुज त्रिपाठी खुद को पत्रकार बताकर खबर चलाने की धमकी देकर लोगों से वसूली करते हैं। अभय खुद को जर्नलिस्ट प्रेस क्लब का महामंत्री भी बताता है। पूर्व में उन लोगों पर धमकी, रंगदारी समेत धाराओं में कई मुकदमे दर्ज हैं। उन्होंने बताया कि 10 सितंबर 2019 को दोनों भाइयों ने उन्हें व पत्नी को डरा धमकाकर बंधन बैंक की 16 चेकों पर जबरन हस्ताक्षर करा लिए थे, जिसका मुकदमा बजरिया थाने में दर्ज कराया था। वह चार दिसंबर 2024 को पत्नी के साथ कचहरी गए थे, जहां अभय त्रिपाठी, उसका भाई अनुज त्रिपाठी, पत्नी अनुप्रिया व तीन-चार अज्ञात लोगों ने कोषागार के साइकिल स्टैंड के पास पकड़ लिया और मारपीट करते हुए 15 लाख रुपये मांगे। रुपये नहीं देने पर उनको व पत्नी को अगवा कर मार डालने की धमकी दी।
कोतवाली थाना प्रभारी संतोष कुमार शुक्ला ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। इस बाबत आरोपित अभय त्रिपाठी ने बताया कि 2023 में रेशु मोहन ने छोटे भाई अनुज को आइसक्रीम की डिस्ट्रीब्यूटरशिप दिलाने के नाम पर 13 लाख रुपये लिए थे, लेकिन न डिस्ट्रीब्यूटरशिप दिलवाई और न ही रुपये लौटाए। उन्होंने बजरिया थाने में मुकदमा भी दर्ज कराया था, इसमें उनके खिलाफ चार्जशीट भी लगी थी। तीन लाख में समझौता हुआ, जिसमें रेशु ने दो लाख नकद और एक लाख की चेक दी थी, जो बाद में बाउंस हो गई। इसे लेकर लीगल नोटिस भी दिया गया था। आरोपित ने जानबूझकर फंसाने के लिए झूठा मुकदमा दर्ज कराया है।
वर्ष 2011 में वनखंडेश्वर मंदिर उड़ाने की धमकी में हुआ था मुकदमा पीड़ित रेशु मोहन ने बताया कि आरोपित अभय त्रिपाठी ने वर्ष 2011 में भी वनखंडेश्वर मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। मामले में तत्कालीन सीसामऊ थाना प्रभारी सैय्यद मोहम्मद अब्बास ने उसके व अन्य आरोपितों के खिलाफ खुद वादी बन मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें चार्जशीट भी लगी थी।