देहरादून। प्रदेश में भू-कानून को ताक पर रखकर भूमि खरीदने वाले अब कार्रवाई की जद में आ गए हैं। एक ही परिवार के एक या अधिक सदस्यों ने नगर निकाय क्षेत्रों से बाहर 250 वर्गमीटर से अधिक भूमि की खरीद की होगी तो उनकी भूमि सरकार में निहित की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस संबंध में निर्देश दिए थे। शासन ने सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश में कड़ा भू-कानून अगले वर्ष लागू करने के संकेत दे चुके हैं। साथ ही उन्होंने वर्तमान भू-कानून के उल्लंघन करने पर भी नजरें टेढ़ी की हैं। उन्होंने गत 27 सितंबर को नगर निकाय क्षेत्रों से बाहर 250 वर्गमीटर से अधिक भूमि की बिना अनुमति खरीद के प्रविधान का उल्लंघन करने और एक ही परिवार के एक से अधिक सदस्यों का अलग-अलग नाम से निर्धारित से अधिक भूमि खरीद करने के प्रकरणों की जांच के आदेश दिए थे।

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