डाक कांवड़ लाने वालों को भी इस बार प्रशासन से अनुमति लेनी होगी
सचिन त्यागी/बागपत
बागपत जिला प्रशासन ने कांवड़ के दौरन डीजे पर बजने वाले वाइब्रेशन को प्रतिबंधित कर दिया है। 12 फिट से उंचा डीजे नहीं लगाया जाएगे। कांवड शिविर लगाने के लिए फायर, फूड सहित छह विभागों की अनुमति लेने के बाद ही शिविर लगाए जायेगे। निर्देशों की अवहेलना करने वालों पर एफआईआर करने की चेतवानी भी जिला प्रशासन ने दी है।
बागपत कलेक्ट्रेट सभागार में मंगलवार को कांवड़ शिविर संचालको व डीजे संचालकों की बैठक जिला प्रशासन ली है। कांवड़ यात्रा को लेकर शासन के निर्देशों का पालन कराने के लिए निर्देश दिये गये है। बागपत प्रशासन ने हरियाणा प्रशासन के साथ मिलकर भी कांवड़ यात्रा को सुगम बनाने, सुरक्षा देने के लिए हरियाणा में बैठक की और सहयोग मांगा है। कलेक्ट्रेट सभागार में एडीएम प्रतिपाल सिंह व एएसपी मनीष मिश्रा ने निर्देश दिये है कि कोई भी कांवड़ शिविर दाहिनी दिशा में नहीं लगेगा। दो दिन में अनुमति दी जाएगी। दस स्वंयसेवकांे का आधार मोबाईल नंबर, देने होगें। शिविर में पालोथिन प्रतिबंधित रहेगी। शिविर संचालक को शिविर में फलैक्स लगाना होगा। नशे का कोई भी सामान शिविर में नहीं होगा। छह विभागों की अनुमति के बाद ही शिविर संचालन की अनुमति दी जाएगी। इसके साथ ही डाक कांवड़ लाने वालों को भी इस बार प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। 12 फिट से अधिक की उंचाई पर डीजे नहीं होगा। डीजे पर वाइब्रेशन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। उलंघन करने पर डीजे संचालक के खिलाफ एफआईआर होगी। बैठक में जनपद की तीनों एसडीएम, सीओ सर्कल, सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।