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सेशन जज ए डी जे 6 शाकिर अली ने चार्जशीट मे नामजद 3 आरोपियों को किया बरी

मामला जनपद के थाना सिविल लाइन्स के वर्ष 2009 का हैं

विनोद नाम क़े एक व्यक्ति नें कचहरी से अपहरण का आरोप लगाया था प्रकाश चौक पर चेकिंग के दौरान विनोद को बरामद किया गया था मुकदमा सब इंस्पेक्टर शिवाकर मिश्रा नें दर्ज कराया था

एफआईआर मे 4 को आरोपित किया गया था

एक आरोपी की ट्रायल के दौरान मौत हो गयी थी उस आरोपी का नाम
आदेश था वो अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ मे मार दिया गया था

जयकुमार होम गार्ड देशपाल और कांस्टेबल सत्यवीर को नामजद किया गया था..

अपहरण की तहरीर थाना सिविल लाइन्स मे दी गयी थी इसमें कचहरी से उठाकर लें जाने और हत्या करने क़े लिए लें जाने की बात कही थी

इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 नमाजद आरोपियों को गिरफ्तार किया था

इस मामले में काफ़ी साक्ष्य ऐसे थे जो इस घटना की सत्यता को स्पष्ट नही पा रहे थे।

इस मामले मे 6 गवाह पेश हुए थे..

इस मामले की सुनवाई सेशन कोर्ट 6 के समक्ष हुई।

जहां मुल्ज़िम पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता वकार अहमद ने न्यायालय को बताया कि इस घटना की सत्यता को लेकर पूरी स्पष्टता नही है।

वरिष्ठ अधिवक्ता वकार अहमद की जबरदस्त पैरवी के चलते तीन आरोपियों को बरी कर दिया गया

सेशन न्यायालय 6 शाकिर अली नें दोनों पक्षो की कानूनी बहस के बाद 3 आरोपीयों को बरी कर दिया

”इस मामले में पुलिस नें चार्जशीट मे 4 को नामजद किया था.

जिसमे अपहरण करना बताया गया था.

इस मामले में पुलिस द्वारा 364 धारा मे चार्जशीट दाखिल की गई थी.

न्यायालय में यह मुकदमा अधिवक्ता की मजबूत पैरवी के चलते अभियोजन सही साबित नही कर पाया.

जिससे चलते अदालत ने तीन आरोपी को दोषमुक्त कर दिया है.

वकार अहमद

मुल्ज़िम पक्ष के अधिवक्ता

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