सहारनपुर में डीएम मनीष बंसल ने 2.76 अरब की 56 संपत्तियां कुर्क कीं; मोहम्मद इकबाल के बेटे जावेद का भी नाम शामिल

सहारनपुर। सहारनपुर जिला प्रशासन ने बसपा के पूर्व एमएलसी और सपा–बसपा शासनकाल के खनन माफिया, गैंगस्टर मोहम्मद इकबाल उर्फ बाला की 56 अवैध संपत्तियों को कुर्क किया। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के तहत जिलाधिकारी मनीष बंसल के आदेश पर की गई। कुर्क की गई संपत्तियों के प्रबंधन के लिए तहसीलदार बेहट को प्रशासक नियुक्त किया गया है।

प्रशासन के अनुसार, मोहम्मद इकबाल एक संगठित गिरोह का सरगना है, जिसमें उसके बेटे मोहम्मद जावेद, मोहम्मद वाजिद, अलीशान, अफजाल और अन्य सहयोगी शामिल हैं। इनके खिलाफ 2022 में थाना मिर्जापुर में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इकबाल पर जनपद, गैर-जनपद और अन्य राज्यों के विभिन्न थानों में लगभग 50 मुकदमे दर्ज हैं।

जांच में सामने आया कि गिरोह ने वन क्षेत्रों से खैर समेत अन्य लकड़ी की चोरी, तस्करी, अवैध खनन और जमीनों पर अवैध कब्जे जैसे अपराध किए। आरोप है कि इन अवैध गतिविधियों से अर्जित धन का उपयोग सरकारी और निजी जमीनों को डराने-धमकाने तथा धोखाधड़ी के जरिए खरीदने या कब्जाने में किया गया। इसी अवैध कमाई से करोड़ों रुपये की संपत्तियां बनाई गईं।

प्रशासनिक आंकलन के अनुसार, कुर्क की गई संपत्तियों की वर्तमान बाजार कीमत लगभग 2 अरब 76 करोड़ रुपये है। ये संपत्तियां इकबाल, उसके परिजनों, आश्रितों और विभिन्न कंपनियों व सहयोगियों के नाम पर दर्ज थीं। विस्तृत जांच के बाद सभी 56 संपत्तियों को अवैध आय से अर्जित माना गया और उन्हें कुर्क कर लिया गया।

जिलाधिकारी मनीष बंसल ने आदेश में कहा कि तहसीलदार बेहट कुर्क संपत्तियों का उचित और प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करेंगे। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि संगठित अपराध और अवैध संपत्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि अपराधियों के आर्थिक आधार को पूरी तरह समाप्त किया जा सके।


 

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