कानपुर। देह व्यापार से इंकार करने पर पति ने पत्नी को पीटने के बाद तीन तलाक दे दिया। आरोप है कि ससुरालीजन मादक पदार्थ की बिक्री भी करते हैं। विरोध करने पर उन्हें बंधक बनाकर पीटते थे और कई-कई दिनों तक भूखा रखा जाता था।
पीड़िता दो वर्षीय बेटी को लेकर मायके आ गई और पति समेत ससुरालवालों के खिलाफ बाबूपुरवा थाने में दहेज उत्पीड़न, मारपीट, तीन तलाक समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज करा द‍िया है।
2022 में हुई थी शादी
बाबूपुरवा थाना क्षेत्र निवासी महिला के मुताबिक, 12 जुलाई 2022 को उनकी शादी मुंबई के बांद्रा वेस्ट में रहने वाले युवक से हुई थी। आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद से पति व ससुरालवाले अतिरिक्त दहेज की मांग कर प्रताड़ित करने लगे थे। वे लोग मादक पदार्थ की बिक्री भी करते हैं।
पत्‍नी पर बना रहे थे देह व्‍यापार का दबाव
विरोध करने पर वे लोग देह व्यापार करने का दबाव बनाने लगे। इन्कार करने पर बंधक बनाकर पीटा गया और कई-कई दिन तक भूखा रखा जाने लगा। मामले की शिकायत जब पुलिस तक पहुंची तो मायके वाले पहुंचे और ससुरालवाले गलती मानने लगे, लेकिन मायके वालों के जाने के बाद से फिर से उन्हें पीटा जाने लगा।
मना करने पर पति‍ ने द‍िया तीन तलाक
देह व्यापार में न जाने पर पति ने तीन तलाक दे दिया। पीड़िता बेटी को लेकर मायके आ गई और ससुरालीजन पर मुकदमा दर्ज करा द‍िया। बाबूपुरवा थाना प्रभारी अरुण कुमार द्विवेदी ने बताया कि मामले की जांच चल रही है। आरोपितों को बयान के लिए बुलाया जाएगा।
पत्नी की दहेज हत्या में अब 24 को सुनवाई
कानपुर। अपर जिला जज सात की कोर्ट में दहेज की मांग पूरी न होने पर हत्या में मसाला कारोबारी और उसके फूफा के ख‍िलाफ मुकदमे की सुनवाई हुई। मृतका की मां से गुरुवार को जिरह पूरी हो गई। अब 24 फरवरी को सुनवाई होगी।
पवन ग्रोवर ने अपनी पुत्री आंचल ग्रोवर का विवाह नौ फरवरी 2019 को मसाला कारोबारी सूर्यांश खरबंदा के साथ किया था। 19 नवंबर 2021 को पवन ग्रोवर ने थाना नजीराबाद में आंचल के पति सूर्यांश खरबंदा, सास निशा खरबंदा के खिलाफ दहेज की मांग पूरी न होने पर हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
इस मुकदमे में एक अन्य अभियुक्त सूर्यांश खरबंदा के फूफा भरत ग्रोवर उर्फ काकू के विरुद्ध भी आरोप पत्र प्रेषित हुआ था। निशा खरबंदा का निधन हो गया था। वर्तमान में सूर्यांश खरबंदा और भरत ग्रोवर के खिलाफ विचारण चल रहा है।
गुरुवार को खत्‍म हो गई जि‍रह
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विनोद त्रिपाठी ने बताया कि गुरुवार को मृतका की मां रीना ग्रोवर की जिरह समाप्त हो गई। उसकी जिरह 10 पन्नों में लिखी गई।
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