पीजेंट वेलफ़ेयर एसोशिएसन के चेयरमैन अशोक बालियान ने ज़िलाधिकारी मुज़फ़्फ़रनगर को पत्र भेजते हुये कहा है कि जनपद मुज़फ्फरनगर में वहलना चौक से ग्राम पीनना तक राष्ट्रीय राजमार्ग (नेशनल नेशनल हाईवे-58 से लेकर नेशनल हाईवे 709 एडी तक) फोरलेन चौडीकरण /निर्माण हेतू भूमि अधिग्रहण के मुआवजे में सर्किल रेट के हिसाब से न्यूनतम दर से मुआवजा घोषित होने के बाद किसानों ने विरोध किया था।क्योकि यह अत्यंत कम मुआवजा था।


जिसको लेकर किसानों ने जिलाधिकारी न्यायालय में आर्बिटेशन प्रार्थना पत्र धारा 3 जी (5) नेशनल हाईवे एक्ट 1956 विरुद्ध सक्षम प्राधिकारी एडीएम (एफआर) मुज़फ्फरनगर द्वारा एक तरफ़ा मनमाने तरीके से पारित अवार्ड होने पर जिलाधिकारी आर्बिटेशन न्यायालय में अपील दायर की है,लेकिन अनेक माह बीतने पर भी अभी श्रीमान जिलाधिकारी आर्बिटेशन न्यायालय में सुनवाई शुरू नहीं हुई है और न ही भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा परियोजना निदेशक, क्रियान्वयन इकाई, मेरठ से अपील पर जबाब दाखिल किया गया है। जिलाधिकारी आर्बिटेशन न्यायालय में आर्बिटेशन की सुनवाई शुरू न होने से किसानों में रोष है, क्योकि उनको उचित मुआवजा नहीं मिला है।
अत: आपसे अनुरोध है कि जनपद मुज़फ्फरनगर में वहलना चौक से ग्राम पीनना तक राष्ट्रीय राजमार्ग फोरलेन चौडीकरण/निर्माण हेतू भूमि अधिग्रहण के कम मुआवजे के मिलने पर एनएच एक्ट के तहत दिए गए मुआवजे के खिलाफ जिलाधिकारी आर्बिटेशन न्यायालय में दायर किसानों की अपील पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा परियोजना निदेशक, क्रियान्वयन इकाई, मेरठ से अपील पर जबाब मंगाकर अविलम्ब सुनवाई शुरू करने का कष्ट करें।आभारी होंगे।

अशोक बालियान

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