6 घंटे में हत्या का खुलासा, दो आरोपी गिरफ्तार, चाकू से गर्दन पर वार कर युवक की हत्या, गन्ने के खेत से शव बरामद

राजसत्ता पोस्ट|असलम त्यागी

मुजफ्फरनगर जनपद के खतौली थाना पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने हत्या के एक मामले का महज छह घंटे में खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर मृतक का शव और हत्या में प्रयुक्त चाकू बरामद किया है।

पुलिस के अनुसार, ग्राम भैंसी निवासी कपिल पुत्र संतरपाल ने 8 सितंबर को खतौली थाने में तहरीर देकर बताया था कि उसके भाई अतुल को सोनू और तालिब ने हत्या के इरादे से गायब कर दिया है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की।

पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर नावला-भैंसी रास्ते की पुलिया के पास से दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सोनू पुत्र अजयपाल, निवासी ग्राम भैंसी, थाना खतौली, जनपद मुजफ्फरनगर, उम्र करीब 19 वर्ष तथा तालिब पुत्र दिलशाद, निवासी ग्राम भैंसी, थाना खतौली, जनपद मुजफ्फरनगर, उम्र करीब 22 वर्ष के रूप में हुई है।

पूछताछ में पुलिस के अनुसार, सोनू ने बताया कि उसकी अतुल से दोस्ती थी, लेकिन अतुल उसके बड़े भाई बबलू और छोटी बहन सोनम के बारे में गांव में कथित रूप से गलत बातें कहता था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच करीब तीन महीने पहले विवाद हुआ था। पुलिस के मुताबिक इसी रंजिश के चलते सोनू ने अपने साथी तालिब के साथ मिलकर अतुल की हत्या की योजना बनाई।

पुलिस के अनुसार, 28 अगस्त को तिगाई ठेके पर बीयर पीते समय हत्या की योजना बनाई गई। अगले दिन दोनों अतुल को अमरूद खिलाने के बहाने अपने साथ ले गए। मोटरसाइकिल से हाईवे किनारे पापलर के बाग के पास पहुंचने के बाद उसे खेतों के अंदर ले जाया गया, जहां आंवले के पेड़ के नीचे कथित रूप से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई।

पुलिस का कहना है कि हत्या की पुष्टि करने के लिए सोनू ने चाकू से अतुल की गर्दन पर वार किया। इसके बाद शव और चाकू को ईख के खेत में छिपा दिया गया। अतुल का मोबाइल भी आरोपियों ने अपने साथ ले लिया और बाद में उसे तोड़कर भैंसी के नाले में फेंक दिया।

पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर आलाकत्ल चाकू और मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस के अनुसार, मृतक की तलाश के दौरान सोनू परिजनों के साथ पुलिस कार्यालय तक पहुंचा था, ताकि किसी को उस पर शक न हो और वह अपनी संलिप्तता छिपा सके।

मामले में मु0अ0सं0 291/2026, धारा 140(1), 103(1), 238, 3(5) बीएनएस एवं 3(2) SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।

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