नई दिल्ली: 2,000 रुपये के नोट को बदलने के बारे में एसबीआई (SBI) ने एक बड़ा अपडेट दिया है। देश के सबसे बड़े बैंक का कहना है कि 20,000 रुपये की सीमा तक की अमाउंट के लिए requisition slip यानी मांग पर्ची भरने की जरूरत नहीं होगी। यानी लोग यह पर्ची भरे बिना एक बार में 2,000 रुपये के 10 नोट बदल सकते हैं। सोशल मीडिया पर इस तरह की रिपोर्ट आ रही थी कि 2,000 रुपये के नोटों को बदलने के लिए आधार कार्ड जैसी आईटी जमा करने के साथ एक फॉर्म भी भरना होगा। लेकिन एसबीआई ने एक सर्कुलर में साफ किया है कि ऐसा कुछ फॉर्म भरने या कोई आईडी देने की जरूरत नहीं है। रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को घोषणा की थी कि 2,000 के नोट को चलन से बाहर किया जाएगा। लोगों को 30 सितंबर तक 2,000 रुपये का नोट जमा करने या बदलने को कहा गया है।

एसबीआई ने एक सर्कुलर में कहा, ‘यह फैसला किया गया है कि लोगों को एक समय में 2,000 रुपये के नोट बिना किसी requition slip के भरने की सुविधा दी जाएगी। यह सुविधा 20,000 रुपये तक की रकम के लिए होगी।’ बैंक ने साथ ही साफ किया है कि लोगों को 2,000 रुपये का नोट एक्सचेंज करते समय किसी तरह की आईडी देने की जरूरत नहीं है। 23 मई यानी मंगलवार से बैंकों ने 2000 रुपये के नोटों को बदलने और जमा करने का काम शुरू हो जाएगा। बैंकों ने इसके लिए तैयारी कर ली है।

कब आया था 2000 का नोट

आरबीआई ने बैंकों से 2000 रुपये का नोट इश्यू नहीं करने को कहा है। इसे नवंबर 2016 में नोटबंदी की घोषणा के बाद लाया गया था। मोदी सरकार ने नवंबर 2016 में 500 और 1000 रुपये के नोट बंद करने की घोषणा की थी। लंबे समय से 2000 रुपये के नोटों की छपाई नहीं हो रही थी। साथ ही एटीएम से भी 2000 रुपये के नोट नहीं निकल रहे थे। अब आरबीआई ने इन नोटों को चलन से बाहर करने की घोषणा कर दी है। आप 23 मई से लेकर 30 सितंबर तक नोट बदल सकते हैं। अगर आप तब तक 2000 रुपये का नोट नहीं बदल पाते हैं तो आपको आरबीआई दफ्तर जाकर नोट बदलवाना होगा।

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