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मुजफ्फरनगर सेशन न्यायालय ने मंदिर मे हुए चर्चित क़त्ल क़े मुक़दमे मे आठ आरोपी को दोषी करार दिया
सेशन जज ए डी जे 3 गोपाल उपाध्याय ने चार्जशीट मे नामजद 9 आरोपियों को क़त्ल का दोषी माना
मामला जनपद शामली के थाना कैराना के वर्ष 2006 का हैं
नरेंद्र नाम क़े एक व्यक्ति की हत्या मंदिर प्रांगण मे हुई थी व रवि प्रकाशचंद वेदप्रकाश घायल हुए थे
एफआईआर मे 9 अभियुक्तो सुभाष संजय रमेश कमल रमन रामकुमार जुगमेंद्र अमरनाथ देवेंद्र को नामजद किया गया था..
एक अभियुक्त की ट्रायल क़े दौरान मौत हो गयी थी
हत्या की तहरीर थाना कैराना मे दी गयी थी इसमें देवी मंदिर तालाब क़े अंदर घुसकर हत्या की जाने की बात कही थी
इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 9 नमाजद आरोपियों को गिरफ्तार किया था
इस मामले में काफ़ी साक्ष्य ऐसे थे जो इस घटना की सत्यता को स्पष्ट कर रहे थे।
इस मामले मे 8 गवाह पेश हुए थे..
इस मामले की सुनवाई सेशन कोर्ट 3 के समक्ष हुई।
जहां वादी पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता वकार अहमद ने न्यायालय को बताया कि इस घटना की सत्यता को लेकर पूरी स्पष्टता है।
वरिष्ठ अधिवक्ता वकार अहमद की जबरदस्त पैरवी के चलते आठ आरोपियों को दोषी करार कर दिया गया
सेशन न्यायालय 3 गोपाल उपाध्याय नें दोनों पक्षो की कानूनी बहस सुनने के बाद 8 आरोपीयों को दोषी करार कर दिया गया
”इस मामले में पुलिस नें चार्जशीट मे 9 आरोपियों को नामजद किया था ।
जिसमे एक राय होकर क़त्ल करना बताया गया था ।
इस मामले में पुलिस द्वारा धारा 302 307 व अन्य धाराओं मे चार्जशीट दाखिल की गई थी।
न्यायालय में मजबूत पैरवी के चलते मृतक परिवार को इंसाफ दिलाने मे कामयाब रहें
अदालत ने 8 आरोपी को दोषी करार कर दिया है इस मामले का एक क्रॉस केस भी दर्ज़ हुआ था जिसमे राजकुमार शर्मा उमेश रामअवतार वेदप्रकाश व नरेन्द मुल्ज़िम बनाने गए थे
जिसमे वादी पक्ष का कहना था की नामजद लोगों नें हमें मंदिर मे पूजा करने से रोका ज़ब हमने कारण पूछा तो इन नामजद आरोपियों नें हम पर तमंचो छुरी व सरियों से हमला कर दिया जिसमे जुगमेंद्र रामकुमार रमेश चंद व पदम्सेन घायल हो गए थे इसमें भी ट्रायल क़े दौरान 8 गवाह पेश हुए थे
न्यायलय नें दौरान बहस सभी 4 आरोपियों को हमले क़े आरोपों से बरी कर दिया
एक आरोपी नरेंद्र की ट्रायल के दौरान मौत हो गयी थी..
वकार अहमद
वादी पक्ष के अधिवक्ता
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