कौशाम्बी/प्रशांत कुमार मिश्रा

24 वर्ष पूर्व हुई हत्या में दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा

कौशाम्बी। सैनी कोतवाली क्षेत्र में 24 वर्ष पूर्व हुई हत्या के एक मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने हत्या के 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है तथा अभियुक्ता को 55,000 व अभियुक्त को 65000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है

 

24 वर्षों पूर्व हत्या के मामले में सैनी कोतवाली में मुकदमा अपराध संख्या 313 सन 1999 पुलिस ने दर्ज कर विवेचना शुरू की तत्कालीन विवेचक ध्रुव सिंह ने अभियुक्तों के विरुद्ध अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया मुकदमे की सुनवाई करते हुए अदालत ने अभियुक्त रामादेवी पुत्री मेवा लाल वा मैकू लाल पुत्र चौबे लाल निवासी माड़िया मई थाना सैनी को हत्या का दोषी पाया और दोनों अभियुक्तों को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है अदालत ने रामादेवी पर 55000 और मैकू लाल पर 65000 का अर्थदण्ड लगाया है अदालत ने दोनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया है।

"
""
""
""
""
"

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *