कौशाम्बी/प्रशांत कुमार मिश्रा

जनपद कौशाम्बी में 449 बच्चें मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) से अब तक हुए लाभान्वित

कौशाम्बी। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजनान्तर्गत (सामान्य) 0 से 18 वर्ष के ऐसे बच्चे जिनके माता पिता दोनों, माता या पिता में से किसी एक की अथवा वैध अभिभावक की मृत्यु 1 मार्च, 2020 के पश्चात् कोविड के अतिरिक्त किसी भी कारण से हो गयी है, उन्हें कक्षा 12 उत्तीर्ण होने या 18 वर्ष होने तक लाभान्वित किया जायेंगा। यह जानकारी जिला प्रोबेशन अधिकारी ने देते हुए बताया कि 18 से 23 वर्ष की आयु के ऐसे किशोर जिनके माता पिता दोनों, माता या पिता में से किसी एक की अथवा वैध अभिभावक की मृत्यु 1 मार्च 2020 के पश्चात् कोविड के अतिरिक्त किसी भी कारण से हो गयी है, उनको कक्षा 12 तक शिक्षा पूर्ण करने के उपरान्त राजकीय महाविद्यालयों विश्वविद्यालय अथवा तकनीकि संस्थान से स्नातक डिग्री अथवा डिप्लोमा प्राप्त करने वाले एवं छम्म्ज्ए श्रम्म्ज्ए ब्स्।ज्ए जैसे राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षायें उत्तीर्ण करने वाले मेधावी छात्रों को 23 वर्ष की आयु पूरी होने या स्नातक शिक्षा अथवा मान्यता प्राप्त तकनीकि संस्थान डिप्लोमा प्राप्त करने में जो भी पहले हो तक इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया जायेंगा। उस परिवार के अधिकतम 02 बच्चों को 2500 रूपये प्रतिमाह की दर से उनके शिक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए बच्चें व अभिभावक के संयुक्त खाते में प्रदान की जाती है। इस योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त किये जाने के लिए आवश्यक दस्तावेज मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र जो 3 लाख वार्षिक से अधिक न हो (माता-पिता दोनो की मृत्यु होने पर कोई आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नही है), बच्चे एवं अभिभावक का संयुक्त खाता, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र बच्चे की अभिभावक के साथ फोटो, 05 वर्ष से अधिक उम्र होने पर बच्चे का विद्यालय प्रमाण पत्र सहित कार्यालय जिला प्रोबेशन अधिकारी विकास भवन मंझनपुर से सम्पर्क कर आवेदन प्राप्त कर, आवेदन किया जा सकता है। खण्ड विकास अधिकारी/उपजिलाधिकारी द्वारा संस्तुति तथा जिला स्तरीय टॉस्क फोर्स से अनुमोदन/संस्तुति उपरान्त विभाग द्वारा बजट प्राप्त होने पर लाभान्वित किया जायेगा। वर्तमान में 449 बच्चों को इस योजना से लाभान्वित किया जा रहा है, जिसमें 146 बच्चों का जिला टॉस्क फोर्स द्वारा माह अक्टूबर में अनुमोदन दिया गया है।

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