रामपुर (Rampur) के पूर्व विधायक और समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. रामपुर की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट (Rampur MP-MLA Court) ने बुधवार को हेट स्पीच मामले (Hate Speech Case) में अपना फैसला सुनाया. कोर्ट ने इस केस में सपा नेता को बरी कर दिया है. खास बात ये है कि इसी सजा के बाद उनके विधायक की सदस्यता रद्द हुई थी.

रामपुर की स्पेशल कोर्ट में बुधवार को आजम खान के हेट स्पीच केस में सुनवाई हुई. बुधवार को कोर्ट ने आजम खान को इस मामले में बरी कर दिया. हालांकि इससे पहले रामपुर की निचली अदालत ने उन्हें इसी केस में तीन साल की सजा सुनाई थी. लेकिन अब स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है. निचली अदालत ने सपा नेता के खिलाफ बीते साल 27 अक्टूबर को अपना फैसला सुनाया था.

क्या बोले सपा नेता के वकील?

कोर्ट के इस फैसले के बाद आजम खान के वकील विनोद शर्मा ने कहा, “हमें न्यायालय द्वारा दोष मुक्त कर दिया गया है. वो हेट स्पीच वाले मामले जिसमें सजा सुनाई गई थी, अब कोर्ट ने हमें निर्दोष बता दिया है. जो 185 से संबंधित मुकदमें थे, कोर्ट का उसमें फैसला आया है.” हालांकि बीते साल इस केस में तीन साल की सजा सुनाए जाने के बाद सपा नेता की विधायक की सदस्यता रद्द कर दी गई थी. इसके बाद रामपुर में उपचुनाव हुआ था.

बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए भड़काऊ भाषण को लेकर कोर्ट ने उन्हें दोषी पाया था. कोर्ट ने तीन साल के लिए जेल की सजा के साथ 25 हजार का जुर्माना लगाया था. हालांकि, तब सजा के एलान के कुछ ही समय बाद आजम खान को जमानत भी मिल गई थी. आजम खान को धारा 153A, 505A और 125 के तहत दोषी पाया गया था.

"
""
""
""
""
"

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ये भी पढ़ें