कौशाम्बी/प्रशांत कुमार मिश्रा

 

समाज कल्याण विभाग ने तिहरे हत्याकांड में पीड़ितों को दिलाई आर्थिक सहायता

 

– अत्याचार उत्पीड़न और आर्थिक सहायता के अंतर्गत 4 लाख 12 हजार 500 रुपए की आर्थिक मदद मिली

 

– पीड़ित परिवार को 5000 रुपए मासिक पेंशन एवं एक सदस्य को 1000 रुपए प्रतिमाह की वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत

 

-समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण द्वारा पीड़ित परिवार से मिलकर सरकार द्वारा समुचित मदद का दिया गया था आश्वासन

 

कौशाम्बी के मोहिउद्दीनपुर गौस में हुए तिहरे हत्याकाण्ड मामले में समाज कल्याण विभाग के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने बीते दिनों पीड़ित परिवार से मिलकर आरोपियों के विरुद्ध तत्वरित एवं कठोर कार्रवाई करते हुए सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दिलाए जाने का निर्देश दिया था, जिसके क्रम में समाज कल्याण विभाग द्वारा तत्काल अत्याचार उत्पीड़न योजना के अंतर्गत 4 लाख 12 हजार 500 रुपए की धनराशि पीड़ित परिवार को उपलब्ध करवा दी गई है। 4 लाख 12 हजार 500 रुपए की शेष धनराशि नियमानुसार न्यायालय में आरोप पत्र भेजे जाने पर उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके साथ ही अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार उत्पीड़न अधिनियम के अंतर्गत 5000 मासिक पेंशन स्वीकृति कर दी गई है। इसके अतिरिक्त वृद्धावस्था पेंशन योजना में पीड़ित परिवार के एक पात्र सदस्य को प्रतिमाह 1,000/- रुपए की पेंशन स्वीकृति कर दी गई है।

 

हर संभव मदद का दिलाया भरोसा

बता दें कि समाज कल्याण मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने कौशाम्बी के मोहिउद्दीनपुर गौस गांव का दौरा का तिहरे हत्याकांड के पीड़ितों से मुलाकात की थी। उन्होंने हत्यारोपितों को जल्द सजा दिलाने और पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया था। परिजनों की मांग पर डीएम और एसपी को जांच करवाकर अवैध कब्जा हटवाने का भी निर्देश दिया था। पीड़ितों को आर्थिक रूप से मजबूत करने की दिशा में उन्होंने परिवार के वृद्ध सदस्य को पेंशन दिलाने का आश्वासन दिया था। साथ ही कई और तरीके से लाभान्वित करने की प्रक्रिया चल रही है।

 

अलग-अलग किस्तों में पीड़ित को आर्थिक सहायता

अनुसूचित जाति एवं जनजाति उत्पीड़न के मामलों में समाज कल्याण विभाग के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत पीड़ितों एवं उनके आश्रितों को 8,25,000/- रुपए की सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान है। सहायता राशि को दो अलग-अलग श्रेणियों में रखा गया है, जो अलग-अलग किस्तों में पीड़ित को दिया जाता है। हत्या जैसे गंभीर अपराध में एफआईआर दर्ज होने और शव परीक्षा के बाद मूल सहायता राशि का 50 प्रतिशत भाग यानी 4 लाख 12 हजार 500 रुपए तुंरत जारी कर दिया जाता है। शेष धनराशि 4 लाख 12 हजार 500 रुपए चार्जशीट और न्यायालय में भेजने के बाद दिया जाता है।

"
""
""
""
""
"

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *