प्रयागराज
इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी बड़ी ख़बर,
कोरोना काल में स्कूल फीस मामला मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। इलाहबाद हाईकोर्ट का अभिभवकों के पक्ष में बड़ा फैसला दिया है।
कोरोना काल में स्कूलों की 15 फीसदी फीस होगी माफ,
हाईकोर्ट ने प्रदेसभर के स्कूलों को लेकर जारी किया निर्देश,
सत्र 2020- 21 के लिए हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश,
कोर्ट ने कहा है कि सत्र 2020- 21 में ली गई पूरी फीस में 15 फीसदी फीस अगले सत्र में एडजस्ट करना होगा,
स्कूल छोड़ चुके छात्रों को 15 फीसदी फीस वापस करनी होगी, चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस जे जे मुनीर की डिवीजन बेंच ने दिया फैसला।
दर्जनों याचीयो ने कोविड काल की फीस माफ करने की मांग की थी।
प्राइवेट स्कूलों को बड़ा झटका
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