आमजन अपने विभिन्न वादों/प्रकरणों का कराये निस्तारण

कौशाम्बी –
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली व उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में मा0 जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता में दीवानी न्यायालय में दिनांक 09 सितम्बर 2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेंगा।
यह जानकारी अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने देते हुए बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना दावा याचिकाओं, पारिवारिक वाद, बैंक वसूली, 138 एन0आई0 एक्ट, विद्युत के मामले, श्रम सम्बन्धी, लेबर सम्बन्धी, जमीन सम्बन्धी, चालानी, स्टाम्प वादों, उपभोक्त फोरम वादों, राजस्व वादों, चकबन्दी वादों, नगर पालिका टैक्स वसूली मामलों, पब्लिक प्रिमिसेज एक्ट सम्बन्धी मामले. उत्तराधिकार सम्बन्धी मामले, आयुध अधिनियम के प्रकरण, बीमा सम्बन्धी वाद, स्थानीय विधियों के अन्तर्गत शमनीय वाद, सेवा/वेतन सम्बन्धी वाद, सेवा निवृत्त परिलाभों से सम्बन्धित प्रकरण, किरायेदारी वाद, वन अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरणो का निस्तारण तथा अन्य प्रकरण से सम्बन्धित शमनीय वादों का निस्तारण किया जायेंगा।


अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया कि दिनांक 06.09.2023 से 08.09.2023 को लघु वाद (Petty Offences) के मामलों के निस्तारण के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।

रिपोर्टर –
प्रशांत कुमार मिश्रा
कौशाम्बी

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