प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को दिल्ली शराब नीति मामले में 72 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की. एजेंसी ने विजय नायर, व्यवसायी समीर महेंद्रू, दिनेश अरोड़ा और अरुण पिल्लई की संपत्तियों को कुर्क किया. इन संपत्तियों में चल और अचल संपत्तियां, बैंक खाते, सावधि जमा और वाहन शामिल हैं. विजय नायर आम आदमी पार्टी (आप) के संचार प्रभारी हैं.
ईडी ने छह जनवरी को मामले में दूसरी चार्जशीट दायर की थी. केंद्रीय जांच एजेंसी ने कुल 12 आरोपियों को नामजद किया, जिनमें से पांच को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है.
क्या है दिल्ली शराब घोटाला?
बता दें कि दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना द्वारा दिल्ली की आबकारी नीति 2021-22 के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की सिफारिश करने के बाद शराब योजना सवालों के घेरे में आ गई. पिछले साल 17 नवंबर से लागू दिल्ली आबकारी नीति को इस साल जुलाई में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार ने इसके कार्यान्वयन की सीबीआई जांच के बाद खत्म कर दिया था. ईडी कथित घोटाले में मनी ट्रेल की जांच कर रहा है.
28 जनवरी को होगी सुनवाई
गौरतलब है कि दिल्ली की आबकारी नीति में कथित घोटाले के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट अब 28 जनवरी को होने वाली सुनवाई पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) की पूरक चार्जशीट पर विचार करेगा. ED ने राउज एवेन्यू कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की, जिसमें फिलहाल न तो दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का नाम है और न ही किसी अन्य राजनीतिक व्यक्ति का.
ED ने दाखिल की चार्जशीट
सुनवाई के दौरान ED के वकील ने कोर्ट को बताया कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट में विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली, शरद चंद्र रेड्डी, बेनॉय बाबू, अमित अरोड़ा को आरोपी बनाया गया है. ED ने इस मामले में 13,657 हजार पन्नों की पूरक चार्जशीट दाखिल की है. इससे पहले निदेशालय ने दस हजार पेज की पूरक चार्जशीट दाखिल की थी.
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