कौशाम्बी/प्रशांत कुमार मिश्रा
*पेंशनर /पारिवारिक पेंशनर की मुत्यु हो जाने पर, इसकी सूचना तत्काल कोषागार को दिया जाय।*
वरिष्ठ कोषाधिकारी विनय कुमार प्रजापति ने अवगत कराया है कि पेंशनर /पारिवारिक पेंशनर की मृत्यु हो जाने के उपरान्त परिजनों के द्वारा इसकी सूचना कोषागार को नहीं दी जाती है, जिसके फलस्वरूप कोषागार द्वारा पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान जारी रखा जाता है। बाद में जानकारी मिलने पर अधिक भुगतान की वसूली की कार्यवाही करनी पडती है ।
वरिष्ठ कोषाधिकारी ने समस्त संबंधितों को सूचित किया है कि पेंशनर /पारिवारिक पेंशनर की मुत्यु हो जाने पर इसकी सूचना कोषागार को तत्काल प्रदान किया जाय। यह पेंशनर /पारिवारिक पेंशनर के परिजनों का नैतिक एवं विधिक कर्तव्य है। यह भी ध्यान रहे कि ऐसे किसी भी प्रकरण में अनियमित भुगतान की धनराशि अनधिकृत है, जिसकी वसूली बैंक के माध्यम से अथवा भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।