बाइट-सरकारी वकील बिसवास चटर्जी

 

सिलीगुड़ी के माटीगाड़ा में नाबालिग लड़की से रेप और हत्या के दोषी मोहम्मद अब्बास को कोर्ट ने सुनाई मौत की सजा …

लक्ष्मी शर्मा की रिपोर्ट

सिलीगुड़ी: सिलीगुड़ी माटीगाड़ा इलाके में 21 अगस्त 2023 को में एक क्लास 11 वी नाबालिग छात्रा को सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गयाऔर पत्थर से मारकर उसकी हत्या कर दी गयी। मृतक का चेहरा भी पूरी तरह से पत्थरों से मारकर बिगाड दिया था। मोहम्मद अब्बास को घटना के दिन उसी रात को ही माटीगाड़ा थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था । इस हत्याकांड के बाद भारतीय जनता पार्टी विश्व हिंदू परिषद सहित कई संगठनों ने विरोध प्रदर्शन भी किया था,

इस मामले की सुनवाई जनवरी से शुरू हुई थी। पिछले बुधवार को जज ने मोहम्मद अब्बास को दोषी पाया था। इसके बाद शुक्रवार को उसकी मौत की सजा का ऐलान करने की तारीख तय की गई। लेकिन गतकाल न्यायाधीश ने सजा की घोषणा नहीं की। और सजा के ऐलान के लिए आज का दिन तय किया गया। जज ने दोषी मोहम्मद अब्बास को मौत की सजा का ऐलान कर दिया।

मालूम हो की राज्य में जो हालात है,उसे देखते हुवे सिलीगुड़ी कोर्ट का ये फैसला ऐतिहासिक माना जा रहा है। सरकारी वकील बिसवासचटर्जी ने बताया की जो की जो कानून है उसी के तहत कोर्ट ने पूरी तरह से इस मामले की जांच की अहम सबूत जुटाए गए । मैडिकल सबूत मिले सब कुछ और लगातार 8 महीने तक चले इस केस का फैसला आज हुआ।

वही कई सामाजिक संगठन,हिन्दू संघठन,विहिप तथा पीड़िता के परिजन पिछले 4 दिनों से लगातार कोर्ट परिसर में आंदोलन कर रहे थे,की आरोपी को फासी की सजा होनी चाहिए।

आज इस फैसले से सभी ने राहत की सास ली है।

"
""
""
""
""
"

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *